राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। करीब चार वर्ष पूर्व मंदबुद्धि 14 वर्षीय बालिका के साथ रिश्तेदार द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। पोक्सो कोर्ट संख्या दो की पीठासीन अधिकारी डॉ. मनीषा चौधरी ने 14 साल की मंदबुद्वि बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए ‘प्राकृतिक मृत्यु तक जेल की सजा सुनाई है। उसे एक लाख रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा।

 

मामला वर्ष 2022 की 21 जून को गंगाशहर क्षेत्र से जुड़ा है। जहां 14 साल की मंदबुद्वि बालिका खुली जगह पर खेल रही थी। इस दौरान रिश्तेदार युवक वहां पहुंचा और उसके के मंदबुद्वि होने का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता की मां वहां पहुंची और देखा तो आरोपी फरार हो गया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी युवक को दोषी माना और शेष जीवनकाल तक कारावास की सजा सुनाई है।

 

इसके अलावा आरोपी को एक लाख रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान कोर्ट में हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने और परिवादी की ओर से पैरवी रतनसिंह राठौड़ ने की।

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