राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने 27 फील्ड एम्युनिशन डिपो, कानासर के 3 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र को नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

 

आदेश के अनुसार, 27 फील्ड एम्युनिशन डिपो कानासर के तीन किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों तथा राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा सामरिक महत्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नागरिकों से आदेश की पालना करने के निर्देश दिए हैं है। यदि कोई इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगामी आदेश तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

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