Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। वित्तीय अनियमित पाए जाने पर विभिन्न ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों को आगामी 5 वर्ष तक चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत फतेहगढ़ हनुमानगढ़ के पूर्व सरपंच नौरंग चंद चांवरिया, ग्राम पंचायत पीर कामडिया पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ़ की पूर्व सरपंच डिंपल, ग्राम पंचायत डबलीकलां पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ़ की पूर्व सरपंच सुमन, ग्राम पंचायत 61 एफ पंचायत समिति श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की पूर्व सरपंच संतोष देवी को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(3) के तहत निर्णय की तारीख से आगामी 5 वर्ष की समय अवधि तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया गया हैं।





