निकाय चुनावों को लेकर जारी की सूचना,अब चुनावी खर्च की सीमा दोगुनी, इन वाहनों से नहीं होगा प्रचार, पढ़ें खबर-Rajasthan News

Rajasthan News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। राजस्थान में निकाय चुनावों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर दो अलग-अलग सूचनाएं जारी कि गयी है। सरपंच से लेकर जिला परिषद के चुनावों के खर्च को अब दोगुना कर दिया गया है। वहीं नगरपालिका,परिषद व निगम में पार्षद प्रत्याशी एक लाख रूपए तक बढ़ा दी है। इन चुनावों में उम्मीदवार प्रचार में बड़े वाहन बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलने वाले तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब सरपंच के दावेदार 50 हजार के बजाय एक लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी 75 हजार के बजाय 1.50 लाख और जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी 1.50 लाख के बजाय 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसी तरह दूसरी अधिसूचना में चुनाव खर्च सीमा नगर निगम पार्षद के लिए 2.50 लाख के स्थान पर 3.50 लाख रुपए, नगर परिषद पार्षद के लिए 1.50 लाख की जगह 2 लाख और नगरपालिका पार्षद के लिए 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए कर दी।

सरपंच प्रत्याशी चुनाव प्रचार में एक वाहन का ही उपयोग कर सकेगा। पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी दो और जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी तीन से ज्यादा वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। नगर निगम पार्षद उम्मीदवार 3, नगर परिषद पार्षद 2 और नगरपालिका सदस्य एक से ज्यादा वाहन का चुनाव के दौरान उपयोग नहीं कर सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों में उम्मीदवार प्रचार में बड़े वाहन बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलने वाले तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि अब ग्रामीण इलाकों में भी पंचायतीराज चुनावों में भी धनबल का जमकर उपयोग होता है और चुनाव प्रचार में लग्जरी वाहनों पर सवार होकर प्रत्याशी रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!