सरकारी अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मारने और राजकार्य में बाधा का मामला, आरोपियों को मिला संदेेह का लाभ, किया बरी-Bikaner News 

Bikaner News आरोपी पक्ष की और से अधिवक्ता हनुमान ङ्क्षसह ने की पैरवी
राजस्थान फस्र्ट न्यूज,बीकानेर। ट्रक को रोकने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने और सरकारी अधिकारी पर हमले के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायाधीश अजीत ङ्क्षसह राठौड़ ने यह फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोनो आरोपियों को बरी किया है। आरोपी पक्ष की और से अधिवक्ता हनुमान ङ्क्षसह ने पैरवी की।

 

इस सम्बंध में 15 फरवरी 2015 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी सत्यनारायण मीणा ने सुदर्शना नगर निवासी सुनील मोरवानी और आड़सर निवासी मदननाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि आरोपियों ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न की और सरकारी अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास किया। परविादी ने बताया था कि आरोपियोंं ने ट्रक रोकने का कहने के बाद भी ट्रक नहीं रोका और सरकारी अधिकारी को परेशान किया। परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न की और जेसीअीओ को जान से मारनेे की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

 

पुलिस ने मामले में जांच करते हुुए आरोपी औेर परिवादी पक्ष से पूछताछ की। इस दौरान दोनो पक्षों की और से विभिन्न दस्तावेज और जानकारिया दी गयी। जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायालय ने दोनो पक्षों के दस्तावेजों,सबूतों और गवाहों का परीक्षण किया और मामले में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं मिला और ना ही राजकार्य में बाधा उत्पन्न के आरोप प्रमाणित हुए। ऐसे में न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए मामले में बरी कर दिया। न्यायालय नेे फैसला देते हुए कहा कि मामले में जब्त कार का भी नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

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