अब पुलिस थानों मेंं कैमरों को रखना होगा ऑन,कोर्ट के आदेश-Rajasthan Police 

Rajasthan Police राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। पुलिस थानों में लगे कैमरें अब 24 घंटे ऑन रखने होंगे साथ ही रिकार्डिंग भी सुरक्षित रखनी होगी। इसका जिम्मा पुलिस थानों के एसएचओ का होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जिससे कि मुख्य स्थानों की गतिविधियों का रिकॉर्ड रहे। लेकिन, जरूरत पडऩे पर अनेक मामलों में सामने आया कि पुलिस थाने के सीसीटीवी खराब होने के कारण रिकार्डिंग नहीं मिल पाई। इसे देखते हुए तय किया गया है कि अब पुलिस थानों के सीसीटीवी कैमरे किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे।

 

कैमरे लगातार ऑन रहेंगे और हार्ड डिस्क में उनकी रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखनी होगी। यहीं नहीं, कैमरे चालू हैं और उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी जानकारी प्रतिदिन रोजनामचे में भी इन्द्राज करनी होगी। इसके लिए पुलिस थानों के एसएचओ जिम्मेदार होंगे। उसे सीसीटीवी कैमरों में किसी भी तरह की खराबी की सूचना तत्काल जयपुर में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को देनी होगी।

 

सर्किल सीओ को प्रत्येक माह के शुरुआती सप्ताह में हार्डडिस्क से रिकॉर्डिंग देखकर पता लगाना होगा कि थाने में किसी नागरिक के साथ उत्पीडऩ की घटना तो नहीं हुई है। उसे एक रजिस्टर में इसकी जानकारी अंकित भी करनी होगी। सिविल राइट्स एवं एएचटी महानिदेशक मालिनी अग्रवाल ने जिलों के एसपी से कहा है कि वे थानों में सीसीटीवी कैमरों और हार्डडिस्क की सक्रियता सुनिश्चित करें।

 

पुलिस थानों के मुख्य द्वार, सभी प्रवेश और निकासी की रास्ते, सभी लॉकअप, गलियारे, लॉकी, स्वागत कक्ष सीसीटीवी कैमरों की नजरों में रहने जरूरी हैं। इन स्थानों की फुटेज बिल्कुल साफ आनी चाहिए। एसपी को इस संबंध में मॉनिटरिंग करनी होगी। गौरतलब है कि पुलिस थानों में आमजन के साथ बदसलूकी या प्रताडि़त करने की घटनाएं सामने आती हैं। इस संबंध में शिकायतें भी होती रहती हैं। ऐसी किसी भी स्थिति की वास्तविकता पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

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