Bikaner News
राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। महिला के साथ दुष्कर्म करने और हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला बीछवाल पुलिस थाना क्षेत्र में करीब पांच साल पहले का है। जहां पर आरोपी ने महिला का अपहरण कर बलात्कार करके नहर में डाल दिया गया था। इस मामले के अभियुक्तों को महिला उत्पीडऩ न्यायालय ने आजीवन कारावास से दंडित किया है। अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा महिला उत्पीडऩ मामलात बीकानेर की न्यायाधीश रैना शर्मा ने शनिवार को सुनाई।
अपर लोक अभियोजक शिवशंकर स्वामी ने बताया कि सेखड़ा रावला मंडी हालपता खारा निवासी आमीन खां पुत्र रमजान एवं उत्तरप्रदेश हाल पता जामसर निवासी हासिब पुत्र कासम खां को न्यायालय ने महिला के बलात्कार और हत्या का दोषी माना। अभियुक्तों को भादंसं की धारा 376-डी में आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 302/34 में आजीवन कारावास एवं 50-0 हजार रुपए के अर्थदंड, धारा 201 में चार साल का कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड एवं 366/34 में दस-दस साल का कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय में 12 गवाहों के बयान और 34 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए।
बता दे कि बीछवाल थाना इलाके में वर्ष 2020 में अभियुक्त आमीन खां व हासिब महिला का अपहरण कर ले गए। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बाद में सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से महिला का शव नहर में डाल कर भाग गए।