करंट से मौत के मामले में डिस्कॉम को माना दोषी,करीब पौने दस लाख देने के आदेश-Bikaner News





Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। करंट से मौत के मामले में न्यायालय ने जोधपुर डिस्कॉम को दोषी माना और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। जिला न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने कोलायत के फूलासर गांव के चक 9पीएसडी में खेत में काम कर रहे काश्तकार की करंट से मौत होने के मामले में जोधपुर डिस्कॉम को दोषी मानते हुए मृतक के परिजनों को 9.74 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
वादी रिछपाल ने फूलासर के चक 9पीएसडी में खेत काश्त पर ले रखा था। खेत में विद्युत कनेक्शन का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। खेत में लगे ट्रांसफार्मर में वर्ष, 20 में दीपावली के बाद से स्पार्किंग हो रही थी जिसकी शिकायत जोधपुर डिस्कॉम को की गई। अधिकारियों की ओर से मैकेनिक भेजकर ठीक करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन ठीक नहीं करवाया गया। खेत में गेहूं की फसल काश्त कर रखी थी। 28 दिसंबर, 20 को रिछपाल व उसका बेटा पवन खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान विद्युत फाल्ट के कारण ट्रांसफार्मर में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आने से पवन झुलस गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जोधपुर डिस्कॉम और उसके अभियंताओं के खिलाफ कोर्ट में वाद पेश किया और मुआवजा मांगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद जोधपुर डिस्कॉम को दोषी माना और आदेश दिए कि पवन के परिजनों को 9.74 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। यह राशि व र्ष, 22 से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दो माह में अदा करनी होगी।

HTML tutorial

Join WhatsApp Group Join Now
error: Content is protected !!