You are currently viewing किराये पर मकान देने से पहले पढ़ ले ये खबर,सरकार ने जारी किए निर्देश

किराये पर मकान देने से पहले पढ़ ले ये खबर,सरकार ने जारी किए निर्देश

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। काम और पढ़ाई के सिलसिले में लोग अपने घर को छोड़ कर बड़े शहरों की ओर रुख करते है और किराए के मकान में रहकर रोजी-रोटी कमाते हैं। राजस्थान सरकार ने किराए पर रहने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब एक साल से कम अवधि के लिए किराए पर ली जाने वाली संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसका असर उन लोगों को पर देखने को मिलेगा जो कम अवधि के लिए मकान किराए पर रहने के लिए लेते हैं। नए बदलाव के अनुसार किराएदारों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इस सुविधा से आम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आसानी से घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

वर्तमान में किराएनामे पर 0.02 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी है। लेकिन अब 10 लाख की संपत्ति होने पर 200 रुपए ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा किराएदारों का रजिस्ट्रेशन होने से नाम और पते की जानकारी मिलने से किराएदारों की पहचान भी आसानी से हो जाएगी।
इस सुविधा से मकान मालिक को काफी राहत मिलेगी। ऐसे में यदि अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच अनबन हो जाती है या फिर किसी तरह का विवाद होता है पुलिस आसानी से सभी जानकारी निकलवा सकेंगी।