राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। प्रदेश में करीब साढ़े छ हजार ग्राम पंचायतों प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गयी है। जिसको लेकर अब सरकार ने नए आदेश जारी किए है। राज्य सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम
पंचायतों में लगाए जाने वाले प्रशासकों को लेकर नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक जिला कलेक्टर्स उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासक तो नियुक्त कर सकेंगे, लेकिन उनको हटाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। अभी तक इन प्रशासकों को हटाने का अधिकार कलेक्टर्स के पास ही रहता था। आदेश के बाद सरकार ने ये अधिकार कलेक्टर से छीनकर अपने पास रखे हैं।
अगर किसी ग्राम पंचायत में सरकार जिसे प्रशासक नियुक्त कर रखा है और उसे सरकार हटाती है। उसकी जगह उप सरपंच को लगाया जाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत में अगर उप सरपंच का पद खाली है तो सरकार वार्ड पंच में से किसी एक को अपनी इच्छानुसार प्रशासक के तौर पर लगाएगी। इसका प्रस्ताव जिला कलेक्टर के जरिए पंचायतीराज विभाग को भिजवाया जाएगा।