राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। चर्चित थप्पड़कांड में भाजपा के पूर्व विधायक को न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया हे। मामला वर्ष 2022 से जुड़ा है। कोटा में दाढ़ देवी माता मंदिर रोड पर यूआईटी के पैचवर्क को वन विभाग ने रुकवा दिया था। इस बात से नाराज होकर 31 मार्च 2022 को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत अपने समर्थकों के साथ कोटा के राजभवन रोड स्थित वन विभाग के कार्यालय पहुंचे। वहां डीसीएफ रवि मीणा ने बातचीत का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि बातचीत के दौरान राजावत ने उन्हें थप्पड़ मार दिया।
इसी को लेकर एससी/एसटी कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और कार्यकर्ता महावीर सुमन को उप वन संरक्षक रवि मीणा को थप्पड़ मारने के आरोप में 3-3 साल के साधारण कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि एससी एसटी की धाराओं में दोनों को बरी कर दिया गया।
फैसले के बाद भवानी सिंह राजावत ने कहा कि मैंने केवल डीसीएफ के कंधे पर हाथ रखा था, थप्पड़ नहीं मारा। मुझे भरोसा है कि हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। उनके वकील पृथ्वीराज शेखावत ने बताया कि कोर्ट ने सजा सस्पेंशन एप्लिकेशन स्वीकार कर ली है। अब हाईकोर्ट में अपील के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
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