पांच साल पुराना ऑनर किलिंग का मामला,पिता को मौत की सजा तो अन्य दस को उम्रकैद

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। करीब पांच साल पुराने ऑनर किलिंग के मामले में आज न्यायालय ने आरोपित को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला सीकर से जुड़ा है। जहां पर आलोदा गांव में रहने वाली युवती अक्टूबर 2019 में गणपत से बातचीत कर रही थी। युवती और युवक का आपस में अफेयर था। इसी दौरान लड़की के तिपा रामगोापाल को लग गया। जिसके बाद रामगोपाल ने प्लानिंग के तहत अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर बेटी व प्रेमी की हत्या का शव पहाडिय़ों में फेंक दिया था।
मामले को लेकर आज न्यायायल ने पिता को मौत की सजा और अन्य 10 आरोपियों को उम्रकैद सुनाई है। इसमें चाचा और मामा सहित अन्य लोग शामिल हैं। वहीं तीन आरोपियों को बरी किया गया है। फैसला सीकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने सुनाया है। बता दे कि गणपत के भाई ने उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो हत्या होना सामने आया था।

इनको मिली सजा चाचा महादेव, मामा परसराम चोपड़ा, चचेरा भाई महेंद्र चौधरी उर्फ महेंद्र मील, नंदलाल नंदकार, बीरबल, सोहनलाल, मदनलाल चांदीवाल, संदीप गुर्जर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परसराम और राजेश चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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