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स्वरोजगार के लिए मिलेगा 10 लाख तक ऋण,इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन





राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। राजस्थान अनुसूचित जाति,जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी , अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्य जन वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2024- 25 हेतु ऋण देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन 30 नवंबर तक ऋण आवेदन किये जा सकते हैं। अनुजा निगम की परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना एवं माईक्रो क्रेडिट फाईनेंस योजना हेतु एक लाख, महिला अधिकारिता योजना हेतु दो लाख, जनरल टर्म योजना हेतु पांच लाख, ग्रीन बिजनेस योजना हेतु 7 लाख 50 हजार, वाहन ऋण हेतु दस लाख तक की योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि या माईक्रो क्रेडिट फाईनेंस योजना हेतु 1.40 लाख तक, डेयरी योजना हेतु 2 लाख तक, स्वरोजगार ऋण योजना हेतु 5 लाख तक, वाहन ऋण योजना 10 लाख तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण योजना हेतु 1.25 लाख से 5 लाख तक के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

 

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु 50 हजार से 3 लाख तक के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय सीमा अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन हेतु ऋण योजनाओं में 50 हजार रुपए अधिकतम अनुदान देय है।

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