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व्हाट्सअप पर बैन लगाने की मांग,हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से झटका




राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ऐप में से एक व्हाट्सअप भी है। जो कि आजकल हर छोटे से छोटा ओर बड़े से बड़ा काम सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में ली जा रही है। हालांकि इसका दुरूपयोग भी कुछ प्रतिशत तक होता है।
व्हाट्सअप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ओमनकुट्टन केजी ने एक याचिका दायर की थी। जिसमें आईटी एक्ट के उल्लघन करने का हवाला देते हुए व्हाट्सअप को बंद करने की मांग की थी।
जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है।
इस मामले की सुनवाई के लिए दो जजों की बेंच बैठी। दलील सुनते ही सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने गुरुवार को व्हाट्सऐप के संदर्भ में यह आदेश पारित किया।
ओमनकुट्टन केजी ने केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि अगर व्हाट्सऐप सरकारी अधिकारियों की ओर से जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं करता है तो उस पर बैन यानी प्रतिबंध लगा दिया जाए।
व्हाट्सऐरप की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम) को चुनौती देने के लिए दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद ओमनकुट्टन ने याचिका दायर की थी। केरल हाईकोर्ट ने जून 2021 में उस जनहित याचिका को ‘समय से पहले होने के कारण खारिज कर दिया था।

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