Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। वर्षो पुराने डबल मर्डर के मामले में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। इस सम्बंध में एडीजे श्रीडूंगरगढ़ सरिता नौशाद की कोर्ट ने इस आशय के आदेश दिए हैं।
अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने बताया कि साल 2009 के हत्या के मामले में कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद तथ्यों व सबूतों के आधार पर नौ जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
परिवादी सूडसर निवासी जगदीश के वकील एडवोकेट बाबूलाल ने पूर मामले की पैरवी की। दर्जी ने बताया कि 25 मई 2009 की रात करीब एक बजे खेत की ढाणी में सोते हुए पर हमला कर मदनलाल और उसके मामा सुरजाराम की हत्या कर दी। वहीं हत्या के आरोपी गोपालराम,नंदराम, लाछीदेवी, भगवानाराम, रामप्रताप, गोमती, हुक्माराम तथा श्रीराम व हीराराम को सजा सुनाई गई है।