राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया गया है। मामला श्रीगंगानगर से जुड़ा है। जहां पर जैतसर थाना क्षेत्र में 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीडि़ता के चाचा ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसकी 15 वर्षीय भतीजी को आरोपी 20 दिसंबर की रात को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसने शादी का झांसा देकर अपने घर ले जाकर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। रात को ही पीडि़त परिवार आरोपी के घर पहुंचा और पीडि़त किशोरी को उसके घर से बरामद किया।
जिसके बाद न्यायालय ने किशोरी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी 22 वर्षीय युवक को 20 साल की कठोर कैद हुई है। यह फैसला पोक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या दो ने 21 नवंबर को सुनाया। दोषी युवक पर 40 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। अगर जुर्माना नहीं चुकाया तो उसे 6 महीने की ज्यादा जेल काटनी होगी। न्यायालय ने 12 बीजीडी (7 जेकेएम) निवासी 22 वर्षीय सुभाषकुमार पुत्र बृजलाल को सजा सुनाई गई है।
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