राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। नन्हीं मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। 5 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। दो साल पुराने इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। मामले के अनुसार- बीकानेर में रहने वाले परिजन घर से बाहर गए हुए थे। वापस लौटे तो बच्ची घर पर नहीं थी। बच्ची की तलाश करने पर पड़ोसी के घर बदहवास हालत में मिली। बच्ची की मां भागकर उसके घर गई और बेटी को उठाकर लेकर आई।
मामले में तत्कालीन एसपी तेजस्वनी गौतम ने जांच नोखा के सीओ हिमांशु शर्मा को सौंपी थी। थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत को मामले में केस ऑफिसर बनाया गया था। महज 48 घंटे में मुक्ता प्रसाद नगर पुलिस ने चालान पेश कर दिया। पॉक्सो कोर्ट में चल रहे इस मामले में आरोपी को दोषी माना गया। सभी साक्ष्य उसके खिलाफ थे। पीडि़त पक्ष ने गवाह भी पेश किए। पीडि़ता के परिजनों और पड़ोसियों के भी बयान दिए। अब पीडि़त पर सजा के साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
पॉक्सो कोर्ट में इस मामले में पीडि़ता की ओर से एडवोकेट वसीम मकसूद ने पैरवी की। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो चतुर्भुज सारस्वत ने पैरवी की। आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई, जिसमें बच्ची के साथ रेप और पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं कुछ अन्य धाराओं में भी तीन और पांच साल की सजा दी गई है। सभी सजा एक साथ चलने के कारण आरोपी को बीस साल जेल में रहना होगा। आरोपी पर डेढ़ लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। ये दंड राशि पीडि़ता को दी जाएगी।